एडीजे जयबीर हुड्डा की अदालत ने एक पूर्व शिक्षिका की सोने की चेन झपटने पर बरवाला के वार्ड नंबर आठ निवासी सुलतान और भिवानी के गांव दांग कलां के अजीत को सात-सात साल की कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उनको एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। चेन खरीदने वाले बरवाला के कोटला मोहल्ला के सुनार कर्णसिंह उर्फ कन्नु को तीन साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसको छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस बारे में 11 अप्रैल 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार फतेहाबाद के जगजीवन नगर निवासी पूर्व शिक्षिका पूनम डीसी कॉलोनी हिसार में ससुर रामदयाल मेहता के घर आई हुई थी। वह वारदात वाले दिन पड़ोसन शोभा के साथ अर्बन एस्टेट में विश्वास स्कूल के पास अखंड पाठ के भंडारे में गई थी। वे दिन में करीब साढे़ 12 बजे पैदल घर लौट रही थीं। तभी स्कूटी पर दो युवक आए और झपटा मारकर पूनम की चेन तोड़कर फरार हो गए थे। महिला ने शोर मचाया था, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। सिविल लाइन पुलिस ने स्नेचिंग का केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में बरवाला के सुलतान और दांग कलां के अजीत को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने बताया था कि उन्होंने चोरीशुदा चेन बरवाला के कोटला मोहल्ला के सुनार कर्णसिंह को बेच दी। पुलिस ने बाद में कर्णसिंह को गिरफ्तार किया था।