हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने दुकानदार पर फायरिंग करने के मामले में आर्यनगर के सुनील व रामप्रसाद को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों दोषियों को सोमवार 20 मई को सजा सुनाएगी। आजाद नगर थाना पुलिस ने इस मामले में 23 दिसंबर 2020 को हत्या के प्रयास व एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता आर्यनगर के दरिया सिंह ने बताया था कि 22 दिसंबर 2020 को रात करीब 9:15 बजे दुकान पर था। चाचा कपूर सिंह और ताऊ का बेटा रणबीर दुकान के पास गली के किनारे खड़े थे। तभी बाइक पर गांव का सुनील व रामप्रसाद आए। दोनों ने उस पर जातिसूचक टिप्पणी की। फिर जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली की आवाज सुनकर लोग आए तो आरोपी फरार हो गए थे।
वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ पिलाने के एक मामले में हांसी की एक युवती को दोषी करार दिया है, जबकि दूसरे आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत दोषी सोमवार को सजा सुनाएगी। हांसी पुलिस ने इस मामले में वर्ष 2021 में केस दर्ज किया था।