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Hisar News: दो नशा तस्करों को 10-10 साल की सजा

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के मामले में दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा कैथल के गांव गढ़ी निवासी परमिंद्र और पंजाब के अमृतसर निवासी रविंद्र सिंह पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में बरवाला थाना पुलिस ने 22 अप्रैल 2020 को दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार एसटीएफ यूनिट के एएसआई नरेश कुमार अपनी टीम हवलदार परमजीत, सिपाही विरेंद्र और अजय के साथ बरवाला बाईपास पर गश्त पर थे। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि हिसार की तरफ से एक ट्रक में नशा तस्करी के ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने नाकाबंदी की। शहर की तरफ से आ रहे ट्रक को शक के आधार पर रुकवाया। ट्रक कैथल निवासी परमिंद्र चला रहा था और उसके पास अमृतसर का रविंद्र सिंह बैठा हुआ था। नायब तहसीलदार प्रकाश वीर की मौजूदगी में ट्रक के कैबिन की तलाशी ली तो उसमें रखे चार कट्टो में एक क्विंटल 4 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।
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