हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गोयल की अदालत ने हत्या प्रयास के मामले में नारनौंद के राजपाल, जोगेन्द्र और श्यामलाल को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को सोमवार को सजा सुनाएगी। इस संबंध में नानू थाना में अक्टूबर, 2013 को केस दर्ज हुआ था। गौरतलब रहे कि नारनौंद के वार्ड नंबर 3 निवासी प्रवीण उर्फ सोनू ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह जींद रोड पर पंक्चर की दुकान चलाता है।
रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपनी दुकान पर मौजूद था। उसका छोटा भाई देवेंद्र उसे खाना देने आ रहा था। जब वह दुकान के पास पहुंचा तो राजपाल, राजेश, जोगेंद्र, सुभाष, श्यामलाल, उसका बेटा व संतोष लाठी, डंडे व तेज धारदार हथियार लेकर आये। उन्होंने हम दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। प्र
वीण डरकर पिता को बुलाने चला गया। जब वह अपने पिता को बुलाकर लाया तो हमलावरों ने उसके भाई को बंधक बना रखा था और वे उस पर हमला कर रहे थे। कुनबे के लोगों ने आकर हमें छुड़ाया। हमलावर जाते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था। अदालत ने मामले में राजपाल, जोगिंद्र व श्यामलाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने बाकी चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी।