हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने वीरवार को नाबालिग छात्रा (14) के साथ दरिंदगी के मामले में अमित को दोषी करार दिया है। अदालत सजा 9 फरवरी को सुनाएगी। यह मामला 2021 का है, जब एचटीएम थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी का एक दोस्त उसे बहला-फुसलाकर बस स्टैंड ले गया, जहां आरोपी अमित से मुलाकात हुई। आरोपी उसे बस से लुधियाना ले गया और अपने दोस्त के घर ठहराया। अगले दिन उसे अमृतसर ले जाकर होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिनों तक वहां रुकने के बाद आरोपी उसे हरिद्वार ले गया, जहां एक अन्य होटल में भी उसने दरिंदगी की। बाद में दोबारा लुधियाना ले जाया गया, जहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पोक्सो की धारा के तहत केस दर्ज किया था।