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Hisar News: यौन उत्पीड़न के आरोपी तत्कालीन एसडीएम कुलभूषण बंसल बरी

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हिसार। हांसी के तत्कालीन एसडीएम कुलभूषण बंसल को अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने यौन उत्पीड़न व एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बुधवार को बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने बयानों से मुकर गया था। इस मामले में एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा था।
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हिसार पुलिस के अनुसार पीड़ित व्यक्ति की शिकायत डाक के माध्यम से मिली थी। उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने शिकायत की जांच की। जांच के दौरान पीड़ित व्यक्ति से संपर्क किया। पीड़ित को हिसार बुलाकर बयान दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक ने अपनी जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की। नवंबर 2024 को पीड़ित की शिकायत पर एचसीएस कुलभूषण बंसल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 व 506 के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया था कि वह वर्ष 2020 से मसाज का काम कर रहा है। अधिकारी उसको 200 रुपये के हिसाब से मसाज के लिए बुलाता था। इसके बाद अधिकारी ने उसको ठेकेदार के माध्यम से स्वीपर के पद पर नौकरी दिलवाई और घटना के समय वह पब्लिक हेल्थ विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत था।
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करीब 6 महीने पहले अधिकारी ने उसको मसाज के लिए बुलाया। पहले उसने मसाज करवाई और बाद में उसने प्राइवेट पार्ट पर भी मसाज के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकी दी और साथ ही नौकरी से निकालने की भी धमकी दी। इसके बाद मजबूरन उसको अप्राकृतिक यौन क्रीड़ा करनी पड़ी। पीडि़त ने बताया था कि अधिकारी की इन हरकतों से वह काफी परेशान हो चुका था। इज्जत बचाने के लिए उसके सामने आत्महत्या की नौबत आ चुकी थी।
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