हिसार। अदालत ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ कुकर्म करने के दोषी नाबालिग को 20 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सदर थाना पुलिस ने छात्र के पिता के बयान पर जुलाई 2020 को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
मिली जानकारी के अनुसार, 9 जुलाई 2020 को सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र अपने घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान आरोपी उसके पास गया और उसे कोल्ड ड्रिंक देने का लालच लेकर घर की छत पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जब छात्र को दर्द हुआ तो उसने अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार वाले उसे अस्पताल में लेकर गए और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्चों का मेडिकल करवा कर और मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत ने नाबालिग दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। संवाद