उकलाना मंडी (हिसार)। गांव भैरी अकबरपुर में ऑनर किलिंग के मामले में मृतका युवती के पिता को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे अदालत ने जेल भेज दिया है। कार्यकारी थाना प्रभारी व जांच अधिकारी मल्लसिंह ने बताया कि दो दिन के रिमांड पर पुलिस आरोपी को लाई थी। रिमांड के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कुबूला कि उसने ही अपनी बेटी को गला घोटकर मारा है।
आरोपी ने कुबूला कि वह अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के कारण बेहद नाराज था। इस कारण उसकी काफी बदनामी हुई। इसलिए उसने पीछे से उसकी चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि भैरी अकबरपुर की युवती की चार मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। युवती की मौत को लेकर धांसू के रहने वाले युवक राकेश ने उकलाना पुलिस को शिकायत देकर युवती के परिजनों पर उसे मारने का आरोप लगाया था।
तीन साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग
राकेश के अनुसार उनका तीन साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती के घरवालों को पता चला तो उनकी आपस में बातचीत बंद हो गई। युवती के भाई ने उससे झगड़ा भी किया। 14 अप्रैल को उन्होंने कोर्ट से लिविंग रिलेशनशिप के कागजात बनवाए। उसके बाद दोनों किसी अन्य के घर पर रहे। दो दिन बाद लड़की के पिता के दोस्त का फोन आया कि तुमसे बात करनी है। पंचायत में परिजन कहने लगे कि तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन युवती की बड़ी बहन व भाई की सगाई की बात चल रही है। इन दोनों की शादी के बाद तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। पंचायत के दो दिन बाद वह अपने ताऊ के घर हिसार आई। वहां से वह पीजी में रहने लगी। 10-12 दिन के बाद तीन मई को उसका फोन आया कि उसके ताऊ उसे गांव ले जा रहे हैं। फिर वह अपने घर के लिए चली गई। चार मई को युवती का फोन आया कि घरवाले मुझे मारना चाहते हैं और फोन से संपर्क टूट गया। शाम को उसकी मौत की खबर आई। इसके बाद उसने पांच मई को उकलाना थाने में ममता की हत्या के आरोप लगाते हुए उसके पिता, उसकी मां, भाई, ताऊ, एक अन्य ताऊ के लड़के, बुआ के लड़के के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 149, 201, 302, 506 के तहत केस दर्ज किया था।