हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी सुरक्षा (स्टाफ सिक्योरिटी) एवं खपत सुरक्षा जमा राशि (कंजम्पशन सिक्योरिटी डिपॉजिट) पर ब्याज दर निर्धारित करने का आदेश जारी किया गया है।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के नियमों एवं उनके संशोधित प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षा जमा राशि पर 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज आगामी वित्त वर्ष की पहली बिलिंग साइकिल में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा। किसी कारणवश यह ब्याज पहली बिलिंग साइकिल में समायोजित नहीं हो पाता है तो निगम को देरी की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के वित्तीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नए निर्देश जारी होने के साथ ही पूर्व में जारी सेल्स सर्कुलर नंबर डी-26/2024 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो