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Hisar News: बस्ते के बोझ का अब नहीं रहेगा एहसास, फैलेगा ज्ञान का प्रकाश, पहली से कक्षा दसवीं तक बैग का वजन निर्धारित

Tue, 28 Apr 2026 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
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फतेहाबाद। निजी स्कूलों की ओर से जरूरत से ज्यादा किताबें लगवाने और विद्यार्थियों को पानी की बोतल तक घर से लाने के लिए मजबूर करने संबंधी शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है।
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विभाग ने कक्षावार स्कूल बैग का वजन निर्धारित कर दिया है। अब कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थियों के बैग का वजन डेढ़ किलो से अधिक नहीं होगा जबकि कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम पांच किलो वजन तय किया गया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि कोई स्कूल इन नियमों की अवहेलना करता है तो अभिभावक शिक्षा विभाग निदेशालय के हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी विद्यालय किसी निजी प्रकाशक की पुस्तक को सीबीएसई से स्वीकृत पुस्तकों के स्थान पर नहीं लगा सकेगा।
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साथ ही स्कूल हर सत्र में यूनिफॉर्म बदलने या किसी एक विशेष दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को पानी की बोतल घर से लाने या खरीदने के लिए मजबूर करना भी नियमों के विरुद्ध माना गया है। स्कूलों को स्वयं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
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