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Hisar News: सख्ती... एचएसआरपी के बिना वाहन चलाने पर होगा चालान

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चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते ट्रैफिक इंचार्ज सुनील कुमार। स्रोत : पुलिस - फोटो : Samvad
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हांसी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हांसी पुलिस यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में थाना यातायात प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने पुलिस टीम के साथ ट्रक यूनियन और टैक्सी स्टैंड पर पहुंचकर चालकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने के प्रति जागरूक किया।
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निरीक्षक ने बताया कि प्रत्येक वाहन पर नियमानुसार नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। बिना नंबर प्लेट या अनिवार्य एचएसआरपी के बिना वाहन चलाने पर संबंधित नियमों के तहत चालान किया जा सकता है। उन्होंने चालकों को अपने वाहनों की नंबर प्लेट जांचने और नियमों के अनुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी करवाने की हिदायत दी।
पुलिस टीम ने ट्रक और टैक्सी चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन के जरूरी दस्तावेज पूरे रखने और सड़क पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने बताया कि नंबर प्लेट वाहन की पहचान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके सही होने से वाहन की पहचान करने में आसानी होती है।
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इसके अतिरिक्त ऑटो चालकों को भी निर्धारित नंबर प्लेट लगाने, नियमानुसार वर्दी पहनने और यातायात नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए। उन्हें यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने और सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित नहीं करने की हिदायत दी गई।
अपील-जरूरी दस्तावेज पूरे रखें, सुरक्षित वाहन चलाएं :
हांसी पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी चालकों से अपील की कि वाहनों पर निर्धारित नंबर प्लेट लगवाएं, जरूरी दस्तावेज पूरे रखें और सुरक्षित वाहन चलाएं। साथ ही सड़क सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
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