हिसार। मंडी आदमपुर के जवाहर नगर में अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बेटे को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) निशांत शर्मा की अदालत ने बुधवार को कमल को हत्या का दोषी मानते हुए उसकी सजा पर फैसला 22 दिसंबर को सुनाने का आदेश दिया है।
घटना 5 जून 2024 की है। आदमपुर थाना पुलिस ने आरोपी की पत्नी संतोष देवी की शिकायत पर 5 मई 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता संतोष देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब चार महीने पहले जवाहर नगर निवासी कमल से हुई थी। उसकी सास रोशनी देवी के दो बेटे और दो बेटियां हैं, जबकि एक बेटे रूपेश उर्फ भक्कलु को उन्होंने गोद ले रखा था। रोशनी देवी उनके साथ रहती थीं, जबकि वह अपने पति कमल के साथ किराये के मकान में रहती थी।
शिकायत के अनुसार, घटना वाले दिन पति कमल उसके पास आया और बताया कि उसने अपनी मां को गोली मार दी है और शव गली में पड़ा है। जब वह गली में पहुंची तो उसकी सास रोशनी देवी मुंह के बल पड़ी थीं और उनके सिर से खून बह रहा था। इसके बाद उसने अपने देवर रूपेश उर्फ भक्कलु को सूचना दी, जिसने डायल 112 पर कॉल किया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी कमल अपनी मां के चाल-चलन पर शक करता था और इसी रंजिश के चलते उसने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी कमल को दोषी करार दिया है। अब 22 दिसंबर को सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।