हिसार। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से आजादी के अमृत काल में जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक किसान 7 नवंबर तक www.saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत पीएम कुसुम पोर्टल https://pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। इसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट https://hareda.gov.in पर विजिट अथवा कार्यालय के परियोजना अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
सोलर पंप के लिए आवेदन की पात्रता एवं शर्तें
1. परिवार पहचान पत्र।
2. आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।
3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो।
4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फुट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
6. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे।