एडीजे जयबीर हुड्डा की अदालत ने सेक्टर-15 की एक महिला की चेन झपटने पर बरवाला के वार्ड 8 निवासी विक्की और सुलतान को सात-सात साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उनको एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। चेन खरीदने वाले बरवाला के कोटला मोहल्ला के ज्वेलर कर्ण को तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सेक्टर-15 की मीना 15 अप्रैल 2016 की शाम को घर के पास सैर कर रही थी। वह एकता पार्क के गेट के पास पहुंची तो सामने से बाइक पर दो युवक आए। वे झपट्टा मारकर महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो गए थे। महिला ने शोर मचाया था, मगर कोई उनको पकड़ नहीं पाया था। सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने सुलतान और विक्की को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने चेन तोड़कर उसे कर्ण को छह हजार रुपये में बेचने की बात स्वीकार की थी।
तीनों को हफ्ते पहले दूसरी वारदात में हुई सजा
इसी अदालत ने बरवाला के विक्की, सुलतान और कर्ण ज्वेलर को 25 अप्रैल को दूसरी वारदात में इतनी ही सजा सुनाई थी। फतेहाबाद की पूनम ने केस दर्ज कराया था कि वह अर्बन एस्टेट से एमसी कॉलोनी में पैदल आ रही थी। बाइक सवार दो स्नेचर उसकी चेन तोड़कर फरार हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज किया था।