हिसार। कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने पर हिसार जिले के को ग्रुप ए में शामिल कर लिया गया है। मंगलवार से जिले में बाजार, दुकानें, मॉल शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। वहीं, 19 जनवरी तक स्वीमिंग पूल, खेल परिसर, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट व बार में 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही बुलाए जा सकेंगे। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में दिए गए हैं।
जिले में धरना, रैली, जुलूस, पब्लिक मीटिंग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता मिला तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती हैं। मास्क के नियम को हर हाल में लागू किया जाएगा। बिना दूसरी डोज वालों को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।