नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को सोमवार को 10 साल कैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने 17 मार्च 2018 के इस मामले में अशोक को वीरवार को दोषी करार दिया था।
मामले के अनुसार जिले के एक गांव निवासी नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने नाना के घर रहती थी। जब वह स्कूल आती-जाती थी तो रास्ते में अशोक नाम का लड़का उससे हर रोज छेड़छाड़ करता था। पीड़िता का आरोप था कि 23 फरवरी 2018 को अशोक ने उस पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी देकर पास के एक खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके बाद उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पूरी बात अपने परिजनों को बता दी, जिसके बाद परिजनों ने 17 मार्च 2018 को पुलिस में केस दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत ने दोषी अशोक को 10 साल की कैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।