हिसार। जल सेवा विभाग के पंप ऑपरेटर द्वारा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए ली गई तीन साल की स्टडी लीव को विभागीय कार्यकारी अभियंता ने निरस्त करते हुए पंप ऑपरेटर पर उसकी आईडी व पासवर्ड बिना अनुमति के प्रयोग करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करवाया है। वहीं, पंप ऑपरेटर ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेशों पर स्थगन आदेश ले लिया है। अब मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर, 2023 को होगी।
हिसार पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जल सेवाओं के कार्यकारी अभियंता की शिकायत पर पंप चालक रवि के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 व आईटी एक्ट की धारा 66-सी के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार पंप चालक रवि ने 1 अक्टूबर, 2022 से 3 सितंबर, 2025 तक की स्टडी लीव के लिए 6 अक्टूबर, 2022 को ऑनलाइन आवेदन किया था। उसकी सरकारी आईडी व पासवर्ड मंडल कार्यालय के अधीन कार्यरत कर्मचारी के पास थी जिसका दुरुपयोग करके रवि ने अपनी छुट्टियां अवैधानिक व बिना अनुमति के मंजूर करवा लीं। जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर यह छुट्टियां निरस्त कर दीं।
छुट्टियां निरस्त करने के आदेश के खिलाफ रवि ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 26 मई, 2023 को छुट्टियां निरस्त करने के आदेश पर 9 अक्टूबर, 2023 तक रोक लगा दी है और संबंधित अधिकारी से जवाब-तलब किया है।अपनी याचिका में रवि ने बताया कि वह वर्ष 2019 से विभाग में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। वह हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसायटी से डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) कर रहा है। उसकी 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 तक की स्टडी लीव 6 अक्टूबर, 2022 को मंजूर की थी। 17 मई, 2023 को उसकी स्टडी लीव प्रशासनिक कारणों के चलते अधिकारियों ने निरस्त कर दी थी।