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जाट संस्था चुनाव : स्थगन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा संयुक्त पंचायती पैनल, 28 को सुनवाई

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हिसार। जाट शिक्षण संस्था के चुनाव को स्थगित किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दो मंत्रियों व विभिन्न राजनीतिक दलों वाले पंचायती पैनल ने यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
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पंचायती पैनल लगातार जजपा पर चुनाव स्थगित करवाने का आरोप लग रहा था। इस संबंध में 18 जनवरी को ही पूर्व मंत्री कंवल सिंह के आवास पर बैठक भी हुई थी, जिसमें जजपा को छोड़कर सभी पार्टियों के दिग्गज एक साथ आ गए थे और कई अहम फैसले लिए थे।
रजिस्ट्रार कार्यालय में 2 फरवरी को सुनवाई
जाट संस्था के कॉलेजियम चुनाव में वार्ड एक में चुनाव के दौरान अनियमितताओं के आरोप के बाद मामला स्टेट रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंच गया था। वहां मामले की दो बार सुनवाई हो चुकी है। अब अगली सुनवाई की तिथि 2 फरवरी रखी गई है। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जाट शिक्षण संस्था के चुनाव के स्थगन व फैसले में देरी से संस्था के कई कॉलेजियम खफा हैं और इसका आरोप जजपा पर लगा रहे हैं।
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तदर्थ समिति को निरस्त करने की भी मांग
एडवोकेट योगेश सिहाग ने बताया कि चुनाव स्थगित किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री से भी मिला जाएगा। उनसे तदर्थ समिति (एडहॉक कमेटी) को निरस्त करने, जल्द चुनाव करवाने और संस्था के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करने की मांग करेंगे। इसके साथ ही शिक्षण संस्था के विकास एवं आगामी विजन के लिए शिक्षाविदों की समिति भी बनाई जाएगी। बता दें कि पंचायती पैनल में पूर्व मंत्री कंवल सिंह, पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत सिंह, एचएयू के पूर्व कुलपति प्रो. केके खोखर, आईएएस युद्धवीर ख्यालिया, गुलाब सिंह, भूपेंद्र दुहन, इनेलो के कृष्ण गोदारा, सुशील लांबा, अजीत लितानी, पूर्व चेयरमैन डॉ. राजेंद्र सूरा, थंबू राम, पूर्व प्रधान टेक चंद कुंडू, महेंद्र डुडी, भूपेंद्र डूडी, एडवोकेट योगेश सिहाग सहित कई दिग्गज शामिल हैं।
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