हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी रामचंद्र शर्मा को 10 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने दोषी को 25 हजार का जुर्माना लगाया है पीड़िता ने 2020 में केस दर्ज कराया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिकायत में पीड़िता ने बताया कि घटना वाली रात आरोपी अपने तीन साथियों के साथ गांव में पहुंचा और पीड़िता को घर से अपहरण कर ले गया। शिकायत में बताया कि एक आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी जिस पर अगले सुबह पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर मेडिकल करवाई और संबंधित आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सुनवाई में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर एक आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।