हिसार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत जिन किसानों ने चयन के बाद अपने सभी दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। ऐसे किसानों का विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों/मशीनों के लिए ऑनलाइन अनुमोदन/परमिट जारी कर दिया है।
यह जानकारी देते सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि किसानों को इस संबंध में उनके पंजीकृत फोन पर संदेश भी भेजा गया है। अब किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर अपने मनपसंद निर्माता/डीलर का चुनाव कर मशीन खरीद सकता है। किसानों को कार्यालय से परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। किसान अपने मनपसंद निर्माता/डीलर मशीन खरीद उपरांत मशीन का बिल, ई-वे बिल, मशीन के साथ किसान की जीपीएस लोकेशन फोटो एवं शपथ पत्र अपलोड करवाएं। अनुमोदित डीलर/निर्माता बिल जारी करते हुए किसान का सही नाम, पता, मशीन का पूरा नाम, निर्माता का नाम, निर्माण वर्ष एवं मशीन का सीरियल नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज करें।