हिसार। नगर निगम बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में है। अतिरिक्त निगमायुक्त वीरेंद्र सहारण ने अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट किया कि निर्धारित समय तक टैक्स जमा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर एकमुश्त भुगतान करने वालों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष योजना लागू की है। इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 जून है।
नगर निगम कार्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए चार कैश काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान नगर निकाय विभाग के पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है जिस पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
वीरेन्द्र सहारण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान किया जाए ताकि नागरिक समय पर योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने शहरवासियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द टैक्स जमा कराने की अपील की।