फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अफीम तस्कर को 17 साल बाद मिली दस साल कैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। अफीम तस्करी के करीब 17 साल पुराने मामले के भगोड़े आरोपी बास बादशाहपुर गांव निवासी हट्टी सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र सिंह वधवा की अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने हट्टी सिंह को सोमवार को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन

हट्टी सिंह के साथी सिवानी बोलान के सतबीर को अदालत ने वर्ष 2019 में दस साल कैद की सजा सुनाई थी लेकिन हट्टी सिंह भगोड़ा था। पुलिस ने हट्टी सिंह को जून, 2021 को गिरफ्तार किया और अदालत ने अब उसको सजा सुनाई है।
इस बारे में बरवाला थाना पुलिस ने 4 सितंबर 2004 को सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह की शिकायत पर हट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस प्राथमिकी के अनुसार बरवाला थाना के सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह घटना वाले दिन अपनी टीम के साथ अग्रोहा रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि अग्रोहा की तरफ से एक कार आ रही है और उसमें सवार दो युवकों के पास अफीम है। पुलिस ने सूचना के आधार पर खेदड़ गांव के पास नाकेबंदी की और जब अग्रोहा की तरफ से एक कार आई तो पुलिस ने शक के आधार पर कार रुकवाई तो उसमें बैठे दोनों युवकों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से चार किलो, 600 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में बास बादशाहपुर के हट्टी और सिवानी बोलान के सतबीर को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें