हिसार। वाहन चलाने वालों को अब वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। बिना आधार कार्ड के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं बनेगा। सरकार की तरफ से जनवरी माह से ये नया नियम लागू किया गया है। प्रदूषण केंद्र पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाने आ रहे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
पहले ऐसे की बन जाता था प्रदूषण प्रमाणपत्र
शहर के प्रदूषण जांच केंद्र पर पहले बिना आधार कार्ड के ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बन जाता था, लेकिन अब नए नियम के तहत बिना आधार कार्ड का नंबर दिए प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बनाए जा रहे। ऐसे में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाने आ रहे चालकों को काफी दिक्कतों का सामान करना पड़ रहा है। जिन के पास आधार कार्ड नहीं उनका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं बन रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को सोशल मीडिया पर आधार कार्ड मंगवाना पड़ रहा है या फिर दोबारा से आधार कार्ड लेकर आना पड़ रहा है।
नहीं बना प्रदूषण प्रमाणपत्र
डाबड़ा गांव के रहने वाले रामफल ने बताया कि वह बाइक का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रदूषण जांच केंद्र पर गया था। जब प्रदूषण बनवाने लगा तो उसने आधार कार्ड मांगा। उसे कहा कि अभी आधार कार्ड नहीं है तो उसने बताया कि बिना आधार कार्ड के अब प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। उसके बाद घर जाकर आधार कार्ड लेकर आना पड़ा।
यातायात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र न होने पर 10 हजार रुपये का चालान किया जाता है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र न बनने के कारण वाहनों चालकों की मुसीबतें बढ़ गई है।