फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hisar News: राममेहर हत्याकांड में दोषी मनोज को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। जींद के कालवन गांव निवासी राममेहर हत्याकांड में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने शुक्रवार को मामले में दोषी मनोज को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। अदालत ने डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ने भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह मामला नवंबर 2022 का है जब बरवाला थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। राममेहर का शव सरसौद गांव के पास संदिग्ध हालात में मिला था।
विज्ञापन

मामले में शिकायतकर्ता नरवाना निवासी धर्मपाल ने पुलिस को बताया था कि वह खेती-बाड़ी का काम करता है और राममेहर उसके चचेरे भाई सुरेश का बेटा था। 13 नवंबर 2022 की शाम करीब 6 बजे राममेहर अपने घर पर मौजूद था तभी उसके पास एक फोन आया। फोन आने के बाद वह किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ घर से चला गया।
धर्मपाल के अनुसार उसी रात करीब 8 बजे राममेहर ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अपने मामा के बेटे बालसमंद निवासी अनिल से बात की थी। बातचीत के दौरान राममेहर ने बताया था कि वह गाड़ी में बैठा हुआ है और कुछ देर बाद बात करेगा। इसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। अगली सुबह करीब 7 बजे बरवाला थाना से सूचना मिली कि राममेहर का शव गांव सरसौद के पास मिला है।
विज्ञापन

सूचना मिलते ही परिजन सामान्य अस्पताल बरवाला पहुंचे जहां शव की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने धर्मपाल के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद मनोज को गिरफ्तार किया गया था और शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने दोषी मनोज कुमार कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें