हिसार। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधुलिका की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल पहले 52 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में गांव रामपुरा निवासी दोषी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में सदर हांसी थाना पुलिस ने 13 जून 2023 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार रमेश ने शिकायत में बताया था कि 13 जून की शाम वह अपनी पत्नी मुकेश के साथ बाड़े में पशुओं को चारा डालने गया था। चारा डालने के बाद दोनों घर लौट रहे थे और उसकी पत्नी आगे चल रही थी। इसी दौरान एक प्लॉट से गांव का ही सुनील हाथ में कस्सी लेकर आया। आरोप है कि सुनील ने रमेश और उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर मुकेश पर कस्से से ताबड़तोड़ वार कर दिए जिससे उसकी माैत हो गई थी। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।