हिसार। हांसी क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी प्रदीप को 10 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 8 अगस्त 2021 को पीड़िता ने हांसी पुलिस को शिकायत दी थी कि वह घर में सो रही थी। आरोप है कि उसी दौरान प्रदीप दीवार फांदकर घर में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
जांच पूरी कर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर 25 फरवरी को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।