हिसार। सदलपुर गांव में तेजधार हथियार से भाभी की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने आरोपी देवर प्रेम सिंह को दोषी कर दिया है अदालत ने 14 दिसंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस संबंध में आदमपुर थाना पुलिस ने 23 मई 2022 को प्रेम सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले मंदीप ने बताया कि 2 मार्च 2016 को सदलपुर निवासी पृथ्वी के साथ बड़ी बहन किरण और प्रेम सिंह के साथ छोटी बहन दीपिका की शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद जीजा प्रेम सिंह छोटी बहन दीपिका को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई थी, लेकिन बहन को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। दीपिका 4 साल से हमारे पास रह रही है। प्रेम सिंह अपनी भाभी किरण के साथ मारपीट करता था। 23 मई को जीजा पृथ्वी सिंह ने बताया कि रात को प्रेम सिंह ने किरण की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। इस संबंध में आदमपुर थाना पुलिस ने प्रेम सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था, उक्त मामले में अदालत ने आरोपी प्रेम सिंह को दोषी करार दिया है। संवाद