हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने बुधवार को 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में युवक गोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता ने अगस्त 2022 में पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी उनके घर में किराए पर रहता था। उसकी मां के काम पर जाने के बाद गोपी उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया था। बुधवार को 4 पोक्सो, धारा 363, 343 में दोषी मानते हुए गोपी को 7 साल की सजा सुनाई है।