हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा ने महिला की हत्या के मामले में उसके पति आरोपी बिहार के निकासपुर निवासी अनोज कुमार को दोषी करार दिया है। दोषी को 13 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने 18 सितंबर 2022 को अनोज के खिलाफ हत्या और शव को खुर्दबुर्द करने का केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में सत्य नगर में रहने वाले शुभम तायल ने बताया था कि उसने आर्यनगर स्थित कॉलोनी में सज्जन सिंह की फैक्टरी किराये पर ली हुई थी। वहां पर मूंगफली से दाने निकालने का काम होता था। कुछ समय से फैक्टरी बंद पड़ी थी। फैक्टरी की देखभाल के लिए बिहार के अनोज को नौकरी पर रखा था। वह अपनी पत्नी करीना और बच्चों के साथ वहां रहता था। घटना वाले दिन से करीब ढाई माह पहले वह फैक्टरी को ताला लगाकर चला गया। 18 सितंबर को फैक्टरी में कर्मी राहुल और सुमित मूंगफली के छिलकों को बोरियों में भर रहे थे। इस दौरान छिलकों के नीचे महिला का कंकाल मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शुभम तायल ने पुलिस के सामने अनोज पर पत्नी की हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने अनोज के खिलाफ हत्या व शव को खुर्दबुर्द करने का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। संवाद