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Hisar News: शिव कॉलोनी में युवक के पेट पर चाकू से वार करने वाला दोषी करार

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हिसार। शिव कॉलोनी में युवक के पेट पर चाकू से वार करने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने कमल को दोषी करार दिया है। अदालत एक अक्तूबर को दोषी को सजा सुनाएगी। एचटीएम थाना पुलिस ने मामले में 22 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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अभियोग के अनुसार शिव कॉलोनी निवासी सागर ने सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान पुलिस को बताया था कि वह दिल्ली रोड स्थित एक वाहन एजेंसी में काम करता है। 21 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे वह अपने दोस्त बिजेंद्र निवासी सूर्यनगर के साथ शिव कॉलोनी में एक दुकान के पास खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान कमल वहां आया और दोनों से बातचीत करने लगा।

सागर ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि वे आपस में बात कर रहे थे। आरोप के अनुसार, इस बात पर कमल तैश में आ गया और जेब से चाकू निकालकर सागर के पेट पर वार कर दिया। बिजेंद्र ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की।
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इसके बाद कमल दोनों को जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। सागर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने कमल को दोषी करार दिया। अब एक अक्तूबर को अदालत सजा का एलान करेगी।
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