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लॉकडाउन : शहरियों के फोन करने घर तक पहुंचेगा सामान

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स्वीकृति के लिए एडीसी ऑफिस के बाहर बैठे मेडिकल स्टोर संचालक। - फोटो : Hisar
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हिसार। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकार व प्रशासन सख्ती बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसका कारण यह है कि लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए शहर में कुछ दुकानदारों को होम डिलीवरी की अनुमति देने की प्रक्रिया वीरवार को की गई। इसके बाद किसी को भी दुकान खोलने की इजाजत नहीं रहेगी। वहीं गांवों में निगरानी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। निगरानी के लिए गठित टीम में सरपंच, ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और डिपो होल्डर्स को शामिल किया है। ये सभी अपने-अपने गांव में निगरानी रखने का काम करेंगे। वहीं किसी बाहरी व्यक्ति के आवागमन व गांव में किसी भी व्यक्ति को किसी सामान की आवश्यकता पर उसकी पूर्ति करने तक का कार्य करेंगे। इसके लिए प्रशासन हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत को बता सकता है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी नौ ब्लॉक आदमपुर, अग्रोहा, बरवाला, हांसी-1, हांसी-2, हिसार-1, हिसार-2, नारनौंद और उकलाना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के लिए यह व्यवस्था की है।
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शहर में दुकानों को दी गई अनुमति
शहर में फिलहाल जिन दुकानों को खोलने की छूट हैं, उन पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे बचने के लिए प्रशासन ने होम डिलीवरी की योजना बनाई है। इसके लिए वीरवार को कुछ होलसेल विक्रेताओं और रिटेल दुकानदारों को इसकी अनुमति दी गई। इसमें होलसेल वालों को डीएफएससी, मेडिकल स्टोर वालों को एडीसी द्वारा और किराना वालों को एक्साइज विभाग ने अनुमति दी। एक दुकानदार को दो लाइसेंस दिए गए, जिसमें एक स्वयं उसका और दूसरा उसके स्पलायर या चालक का गाड़ी के नंबर सहित दिया गया। यह व्यवस्था शुक्रवार या शनिवार से लागू होने की संभावना है।
सर्विलांस टीम बनाने का काम चल रहा है, जो फिलहाल फाइनल नहीं हुआ है। जल्द ही इसे फाइनल करके लागू किया जाएगा। टीमें गांव में हर गतिविधि पर नजर रखेंगी और अधिकारियों को सूचित करने का काम करेगी। जिन लोगों के पास सामान का अभाव होगा, वह दिए गए नंबर पर कॉल करके उसे मंगा सकता है, जिसकी पूर्ति करने का काम टीम के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
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- सूरजभान, डीडीपीओ, हिसार
फिलहाल लिस्ट तैयार की जा रही है। छंटनी चल रही है, एडीसी फाइनल करेंगे। लिस्ट फाइलन होने के बाद अनुमति वाले दुुकानदार ही सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे। उसके बाद किसी को भी दुकान खोलने की परमिशन नहीं होगी। सामान की रेट लिस्ट डीसी द्वारा जारी की जाएगी। लाइसेंस धारक दुकानदार को ड्राइवर या हेल्पर और गाड़ी का नंबर लिया जा रहा है, जिससे वह सप्लाई करेगा। परमिशन वाले दुकानदार और उसके वाहन को ही बाहन निकलने की इजाजत होगी। - कल्याण सिंह, जिला कर निरीक्षक, डीटीसी सेल्स टैक्स कार्यालय, हिसार।
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