हिसार। पुरानी कचहरी के पास फूड हब में वर्ष 2017 को रेलवे कॉलोनी निवासी पूजा की हत्या के मामले में दोषी को शुक्रवार को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कैद की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने सितंबर 2017 को उत्तरप्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के गांव मोहामीदपुर निवासी शिवलाल की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिवलाल ने बताया था कि वह रेलवे में प्वॉइंट्स मैन के पद पर कार्यरत है और फिलहाल उसकी ड्यूटी हिसार में है। उसने बताया था कि उसी के चलते वह हिसार की रेलवे कॉलोनी में परिवार सहित रह रहा है। पीड़ित शिवलाल ने बताया था कि नवीन उसकी बेटी को परेशान करता था और शादी के लिए दबाव बनाता था और जान से मारने की धमकी देता था। शिवलाल ने शिकायत में बताया था कि कई बार नवीन को समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना। नवीन ने 12 सितंबर 2017 को पुरानी कचहरी के पास स्थित फूड हब में पूजा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने नवीन के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत का केस दर्ज किया था।