हिसार। हांसी में तोशाम रोड स्थित एक कृषि यंत्र की दुकान में शेखपुरा के संदीप की गोली मारकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने बड़सी हाल उत्तम नगर निवासी दोषी राहुल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत 1 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया है। हांसी सिटी थाना पुलिस ने मृतक के भाई सोनू के बयान पर 7 अप्रैल 2022 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियाेग के अनुसार सिटी थाना हांसी पुलिस को दिए बयान में शेखपुरा निवासी सोनू ने बताया था कि उसके बड़े भाई संदीप की हुडा एग्रो हरियाणा नाम से कृषि यंत्र बेचने की दुकान थी। 6 अप्रैल 2022 को रात बाइक पर तीन लोग आए। दो ने दुकान में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली संदीप के जांघ में लगी। अस्पताल ले जाते समय संदीप ने गोली मारने वाले का नाम बड़सी हाल उत्तम नगर निवासी राहुल बताया था। शुक्रवार को अदालत ने राहुल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।