अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने सामान लेने आई नौ साल की एक बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोपी खरक पूनिया गांव के 37 वर्षीय सतीश कुमार को दोषी करार दिया है। उसे वीरवार को सजा सुनाई जाएगी। वह कैमरी रोड की चंद्रलेन कॉलोनी में मोबाइल व किरयाणा की दुकान चलाता है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार खरक पूनिया का सतीश कुमार कैमरी रोड पर चंद्रलेन कॉलोनी में मोबाइल गैलरी व किरयाणा की दुकान चलाता है। वारदात इसी साल 9 फरवरी को हुई थी। एक आदमी ने महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसने रात आठ बजे अपनी नौ साल की बेटी को अदरक लाने दुकान पर भेजा था। वह 20 मिनट तक नहीं लौटी तो उसे चिंता सताने लगी। वह उसे ढूंढने निकला। दुकानदार सतीश दुकान के आगे खड़ा मिला। पूछने पर उसने बताया कि तुम्हारी बेटी तो यहां आई ही नहीं। इस पर वह बेटी को ढूंढने और कुछ आगे तक गया। वह नहीं मिली। वह लौटते हुए सतीश की दुकान के आगे पहुंचा तो उसकी बेटी सहमी हुई दुकान के अंदर से निकली और पास आकर पिता से लिपट गई। उसके बाद बाप-बेटी घर पहुंचे। बच्ची ने वहां मां-बाप को बताया था कि दुकानदार सतीश ने उसे दुकान के अंदर दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की।
उसके बाद मामला महिला थाना तक पहुंचा था। पुलिस ने इस संबंध में इसी साल 14 फरवरी को केस दर्ज किया था।
केस दर्ज होने की भनक मिलने पर आरोपी दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गया था। महिला थाना पुलिस ने उसे केस दर्ज होने के 15 दिन बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी दुकानदार को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाने के बारे में फैसला वीरवार तक सुरक्षित रख लिया।