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Hisar News: उमरा की ढाणी में ईश्वर हत्याकांड में रामनिवास दोषी करार, सजा 19 को

Sat, 17 Oct 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
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हिसार। हांसी के उमरा गांव की खेत स्थित ढाणी में ईश्वर की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी रामनिवास को दोषी करार दिया। सेशन जज अलका मलिक की अदालत दोषी को 19 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी।
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हांसी सदर थाना पुलिस ने मई 2023 में रामनिवास के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार ढाणी शोभा निवासी प्रेम उर्फ धोलू ने बताया कि उसका मामा ईश्वर उसके पास रहता था। ईश्वर मजदूरी करता था और काम के सिलसिले में हांसी जाता था। उसके एक बेटा संदीप और बेटी प्रीति हैं।
31 मई 2023 को सुबह करीब 10:30 बजे प्रेम को सूचना मिली कि ईश्वर की उमरा निवासी रामनिवास की खेत स्थित ढाणी में मौत हो गई है। इसके बाद वह अपने बड़े भाई रमेश और मामा के बेटे सुरेंद्र के साथ मौके पर पहुंचा। ईश्वर का शव कमरे में चारपाई पर पड़ा था। उसके सिर, दाएं गाल और नाक पर चोटों के निशान थे। गर्दन पर नीले निशान थे और कपड़ों पर खून लगा था।
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चारपाई के पास फर्श पर भी खून पड़ा था।प्रेम ने आरोप लगाया था कि रामनिवास ने चोट मारकर उसके मामा की हत्या की है।
शिकायत के आधार पर हांसी सदर थाना पुलिस ने रामनिवास के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के बाद रामनिवास को दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला 19 अक्तूबर को होगा।
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