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Hisar News: पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार, सजा पर फैसला 25 मई को

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हिसार। हांसी में पत्नी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुलिका की अदालत ने आरोपी पति अशोक को दोषी करार दिया है। अदालत अब 25 मई को सजा पर फैसला सुनाएगी। मामले में हांसी सिटी थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में मृतका सोनिका की बहन संतोष की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था।
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ढाणी ठाकरिया निवासी संतोष ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी और बड़ी बहन सोनिका की शादी वर्ष 2015 में हुई थी। सोनिका की शादी अशोक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था। संतोष के अनुसार 27 सितंबर 2024 की सुबह करीब 3:45 बजे वह कमरे से बाहर आई तो उसने अपने जीजा अशोक को बैग लेकर तेजी से घर से बाहर जाते देखा। उसे देखकर अशोक वहां से भाग निकला। शक होने पर जब वह कमरे के पास पहुंची तो अंदर से बहन सोनिका के कराहने की आवाज आ रही थी।
कमरे में जाकर देखा तो सोनिका बेड पर खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से काफी खून बह रहा था और पास में लोहे का रुम्बा पड़ा हुआ था। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से सोनिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संतोष के बयान पर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी अशोक को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया।
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