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Hisar News: सहमति संबंध में रह रही गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

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हिसार। अदालत ने शुक्रवार को गांव लांधड़ी में युवक के साथ सहमति संबंध में रह रही गर्भवती पत्नी राजबाला की गंडासी से हत्या करने वाले दोषी रोशनलाल उर्फ बिल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस में दर्ज केस के अनुसार 3 मई 2023 को रोशनलाल ने लांधड़ी पीएचसी के बाहर अपनी 4 माह की गर्भवती की हत्या की थी। अग्रोहा पुलिस को दी शिकायत में गांव लांधड़ी निवासी सिमरन ने बताया था कि चाचा कालूराम का बेटा अशोक बचपन से ही हमारे पास रहता है। चचेरा भाई अशोक करीब एक साल से गांव के रोशनलाल उर्फ बिल्लू की पत्नी राजबाला के साथ सहमति संबंध में रह रहा था। इस कारण रोशनलाल हमारे परिवार से रंजिश रखे हुए था। विवाद से बचने के लिए भाई अशोक व राजबाला गांव भाणा में रहते थे। भाभी राजबाला चार माह की गर्भवती थी। उसका मातृ एंव बाल सुरक्षा कार्ड पहचान पीएचसी लांधड़ी से बना था।
3 मई 2023 को सुबह करीब 11 बजे वह अपनी भाभी राजबाला के साथ लांधड़ी पीएचसी में जांच के लिए आई थी। जब वे दोनों घर जाने के लिए पीएचसी से बाहर आए तो रोशनलाल ने गंडासी से राजबाला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर रोशनलाल को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को उक्त मामले में अदालत ने दोषी रोशनलाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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