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Hansi News: चानौत टी प्रकरण मामले में पूर्व सरपंच सोमेश को कोर्ट से मिली जमानत, फूल-मालाओं से हुआ स्वागत

Wed, 08 Jul 2026 03:53 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार

सार

रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। चानौत गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान हांसी जाने वाली पाइपलाइन पर टी लगाने के मामले में सोमेश का नाम सामने आया था।
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पूर्व सरपंच सोमेश को मिली जमानत - फोटो : संवाद
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विस्तार
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चानौत गांव के चर्चित टी प्रकरण मामले में टी मैन एवं पूर्व सरपंच सोमेश को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने सोमेश को जमानत दे दी। इससे पहले सदर थाना पुलिस ने सोमेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी।
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चानौत टी प्रकरण में जमानत मिलने के बाद पूर्व सरपंच सोमेश के समर्थन में बड़ी संख्या में उनके समर्थक अदालत परिसर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्थकों को कोर्ट परिसर से बाहर भेज दिया।कोर्ट से बाहर आने के बाद समर्थकों ने पूर्व सरपंच सोमेश का फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने जमानत मिलने पर खुशी जताई।
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क्या है मामला?

आपको बता दे कि पानी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान 20 जून को हांसी जाने वाली पाइपलाइन पर टी लगाई गई थी। इसके बाद 22 जून को जन स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर अवैध रूप से टी लगाने का मामला दर्ज किया गया। उसी रात प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पाइपलाइन से लगाई गई टी को भी उखाड़ दिया था। इसके बाद 23 जून को इस पूरे प्रकरण में करीब 500 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में सोमेश का नाम भी शामिल था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया था, जिसके बाद अब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।

चानौत गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान हांसी जाने वाली पाइपलाइन पर टी लगाने के मामले में सोमेश का नाम सामने आया था। चानौत टी प्रकरण में जमानत मिलने के बाद पूर्व सरपंच सोमेश ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ भेदभाव किया और पूरी रात उन्हें सोने नहीं दिया।
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वहीं सोमेश के अधिवक्ता सुखवंत सिंह ने कहा कि वे हांसी के विधायक विनोद भयाना और जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठाएंगे। इसके साथ ही इस संबंध में न्यायालय में भी याचिका दायर की जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उनका आरोप है कि शहरी पेयजल पाइपलाइन से ग्रामीणों को पानी नहीं दिए जाने के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
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