पीड़िता ने बताया था कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया ने उसे कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया भिजवा देगा, उससे पहले चंडीगढ़ में एक कोर्स करना होगा। बाद में आरोपी उसे आदमपुर से बहला-फुसला कर चंडीगढ़ ले गया और फरवरी 2024 में एक होटल में दुष्कर्म किया। इसके बाद जून 2024 में जयपुर में भी दुष्कर्म किया।
युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत में जवाब पेश किया।
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बूड़िया के वकील पवन रापड़िया ने कोर्ट में कहा है कि दुष्कर्म के आरोप राजनीति से प्रेरित है और झूठे हैं। बूड़िया को पार्किंसन की बीमारी है। 14 साल से उनका इलाज चल रहा है। वह शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता में नहीं हैं। बूड़िया कभी रात को चंडीगढ़ में होटल में ठहरे ही नहीं। जयपुर में जिस फ्लैट का जिक्र है, वह समाज की धर्मशाला है, जहां हर व्यक्ति की कमरा लेते समय एंट्री होती है।
वकील ने कहा कि बूड़िया का बेटा आदमपुर में शादीशुदा है। आदमपुर में ही लड़की के परिवार वालों ने उनसे मदद मांगी थी। ऐसे में उन्होंने युवती के परिवार की मदद की। बूड़िया को बार-बार फोन कर मदद मांगती थी। उसने मैसेज भी भेजे हैं, जिसमें कहा है कि अंकल 10 हजार रुपए दे दो।