हिसार। हेरोइन सप्लाई मामले में आरोपी करनैल सिंह को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। जिला अदालत के बाद अब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
करनैल सिंह ने याचिका में दावा किया था कि सह आरोपी अजय और परवीन ने उसे झूठा फंसाया है, जबकि एफआईआर में उसका नाम दर्ज नहीं है। हालांकि, जिला अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और पूछताछ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सह आरोपी अजय और परवीन से बरामद हेरोइन के मामले में पूछताछ के दौरान करनैल का नाम सामने आया। साथ ही, उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।अदालत ने गंभीर आरोप और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इन्कार किया। ब्यूरो