हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने शुक्रवार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने अगस्त 2023 में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
अभियोजन के अनुसार सत्य नगर निवासी सुरेश कुमार ने एसीबी को शिकायत दी थी कि थाना सदर में तैनात हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने अपहरण का मामला दर्ज करने की धमकी देकर 25 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। बाद में 10 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। शिकायत के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना और आरोपी को बरी कर दिया। संवाद