हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पंप ऑपरेटर जोनी की हत्या के मामले में पांच दोषियों में से मितांशु, शुभम, पंकज और राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांचवें दोषी संदीप को चार साल कैद की सजा सुनाई है, उसने हत्यारोपियों को वारदात के बाद शरण दी थी। दोषियों ने वर्ष 2021 में एचएयू में अनुबंध के आधार पर नियुक्त न्यू ऋषिनगर निवासी जोनी की हत्या की थी।
पुलिस में दर्ज केस के अनुसार न्यू ऋषिनगर के सामुदायिक केंद्र के पास बने नए पार्क में सात अगस्त 2021 को रात 10 बजे कुछ युवकों ने ऋषिनगर निवासी 24 वर्षीय जोनी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हालांकि जोनी ने दोस्त सन्नी के घर में घुसकर बचने का प्रयास किया था, लेकिन एक गोली सीने में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से पुलिस को चार खोल बरामद हुए थे। जोनी राव अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। उसका एक बेटा है। अदालत ने छह मार्च को पांचों को दोषी करार दिया था।
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना
हिसार। किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी सन्नी को एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़िता के दादा की शिकायत पर उकलाना पुलिस ने 26 फरवरी 2021 को मामला दर्ज किया था। वकील रवि रंगा ने बताया कि इस मामले में आरोपी अजीत को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
पीड़िता के दादा ने पुलिस को बयान दिया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी पोती की उम्र 14 साल है। स्कूल से घर आने के बाद वह 26 फरवरी 2021 को दोपहर तीन बजे किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। आसपास तलाश करने के बाद भी पोती का सुराग नहीं लगा। शिकायतकर्ता ने सन्नी पर बहला फुसलाकर उसे ले जाने का शक जताया था। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को 27 फरवरी को भूना से बरामद किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सन्नी और अजीत को गिरफ्तार किया था। अदालत ने बुधवार को सन्नी को 20 साल की सजा सुनाई। वहीं, अजीत को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।