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Hisar News: कनोह डबल मर्डर केस में चार दोषी करार, 24 को सजा

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हिसार। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने बुधवार को चर्चित कनोह डबल मर्डर केस में जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप और कुलवंत को दोषी करार दे दिया है। अदालत अब 24 नवंबर को इनकी सजा का ऐलान करेगी। इन चारों ने रामचंद्र और उसकी पत्नी रेनू की हत्या कर दी थी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार कनोह निवासी जगबीर की शिकायत पर 3 मई 2023 को हत्या और साजिश की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता जगबीर ने बताया कि उसके तीन भाई हैं। सबसे बड़ा कृष्ण कुमार नहरी पटवारी है। वह और उसका भाई रामचंद्र खेती-बाड़ी का काम करते हैं। तीनों भाइयों की अलग-अलग ढाणियां हैं। गांव में घर पर उनकी मां रहती हैं।

जगबीर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि करीब छह माह पहले उसके भाई रामचंद्र ने गांव के ही जसबीर उर्फ काला हलवाई की तलाकशुदा पत्नी रेणु से विवाह किया था। इसी बात को लेकर जसबीर और उसका परिवार उनसे रंजिश रखने लगा था और कई बार खुलेआम रामचंद्र व रेणु को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था।
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2 मई 2023 को जगबीर सड़क किनारे खड़े थे। तभी जसबीर उर्फ काला, मनु, कुलवंत, व दो अन्य व्यक्ति बोलेरो कैंपर में आते दिखाई दिए। वे दोनों को देखकर बालक गांव की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद रामचंद्र व उसकी पत्नी रेणु गांव में रह रही अपनी मां को दूध देकर लौट रहे थे। इसी दौरान जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप, कुलवंत ने बोलेरो से सामने से उनकी मोटरसाइकिल को तेज टक्कर मारी। इससे रामचंद्र व रेणु गिर गए। गिरते ही आरोपियों ने रेणु पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।

रामचंद्र बचने के लिए भागा तो उसे कपास के खेत में घेरकर बेरहमी से मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बोलेरो वहीं छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रंजिश को मुख्य कारण मानते हुए केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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