बास (हांसी)। गांव सीसर स्थित आनंद ब्रिक्स ईंट-भट्ठे के मालिक के खिलाफ बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई श्रम विभाग हिसार की शिकायत पर की गई।
उपमंडल अधिकारी नारनौंद को 18 श्रमिकों के संबंध में शिकायत मिली थी। इसके बाद गठित समिति ने भट्ठे पर जांच की। जांच में सभी 18 श्रमिकों को बंधुआ मजदूर घोषित किया गया। मामले की रिपोर्ट के आधार पर सहायक श्रम आयुक्त हिसार अमित लोहान ने बास थाना पुलिस को पत्र भेजकर भट्ठा मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की।
शिकायत में सीसर स्थित आनंद ब्रिक्स के मालिक योगेश फौगाट, निवासी भगत सिंह चौक, झज्जर पर बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप लगाए गए हैं। श्रम विभाग ने पुलिस को भेजी रिपोर्ट में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16, 17 और 18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।
पुलिस ने शिकायत और जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आरोपों को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।