हिसार। एडीजे डॉ. दयानंद भारद्वाज की अदालत ने नशा तस्करी मामले में हांसी की जगदीश कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2022 में हांसी सिटी थाना पुलिस ने मुकेश के पास से 33 गोलियों में भरा लगभग 902 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। सबूतों के अभाव में आरोपी मनदीप, ओमी देवी और सुनीता को बरी कर दिया गया।
श्रीराम मंदिर के पास से दबोचा था आरोपी
पुलिस को सूचना मिली थी कि मुकेश बाइक पर नशीला पदार्थ लेकर बरवाला की ओर जा रहा है। पुलिस ने विराट नगर स्थित श्रीराम मंदिर के पास नाकाबंदी की। आरोपी ने पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की। काबू करने पर तलाशी के दौरान पॉलिथीन से पारदर्शी टेप में लिपटीं 33 गोलियां बरामद हुईं। इनका वजन 902 ग्राम निकला। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।