पीएनडीटी एक्ट के तहत हिसार में आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक में कमेटी सदस्यों को निर्देश द
हिसार। नागरिक अस्पताल परिसर में सोमवार को पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत ने की। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और कुल 29 महत्वपूर्ण एजेंडे प्रस्तुत किए गए।
बैठक में विशेष रूप से नए अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण, डॉक्टरों के पंजीकरण और विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं के नियमन से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।
सिविल सर्जन गहलावत ने बताया कि जिला सलाहकार समिति का कार्य जिले में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और पीएनडीटी अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि यह समिति जिले में नए अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण की सिफारिश करने, डॉक्टरों की नियुक्ति और कार्य प्रणाली की निगरानी करने तथा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सक्षम समिति को नियमानुसार कार्रवाई करने की सलाह देने का कार्य करती है। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि जिला सलाहकार समिति की बैठक में किसी अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन के लिए अनुमति दी जाती है।
भ्रूण लिंग जांच करने वालों की सूचना देने पर मिलेगा एक लाख रुपये तक का इनाम : उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच और गर्भपात को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में गोपनीय रूप से सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक का नकद इनाम देने की व्यवस्था की गई है।
जिले में लिंगानुपात सुधार की दिशा में कड़े प्रयास : पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. प्रभुदयाल ने बताया कि वर्तमान में जिले का लिंगानुपात 916 है। उन्होंने बताया कि भ्रूण लिंग जांच करने वाले और इसके लिए दलालों का सहयोग करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत के मोबाइल नंबर 9729155993 और नोडल अधिकारी डॉ. प्रभुदयाल के मोबाइल नंबर 8950184481 पर गोपनीय रूप से सूचना दी जा सकती है।