हिसार। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने वीरवार को प्रेम नगर में दिसंबर 2020 में हुई राजेश शर्मा की हत्या के मामले में प्रेम नगर निवासी धनंजय उर्फ जुगनू को दोषी करार दिया है। अदालत 27 अगस्त को दोषी की सजा पर फैसला सुनाएगी। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस को दी शिकायत में राजेश के भाई अंकित ने बताया था कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है जबकि राजेश (38) इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करता था। 28 दिसंबर 2020 की शाम करीब 4:30 बजे राजेश अपने दोस्त पवन राणा के साथ प्रेम नगर स्थित सोसाइटी कार्यालय के पास गली में बैठा था। इसी दौरान धनंजय सफेद रंग की ब्रेजा कार से वहां पहुंचा। आरोप के अनुसार कार से उतरकर उसने राजेश पर पिस्तौल से सिर और शरीर पर कई गोलियां चलाईं।
अंकित ने भाई को बचाने के लिए शोर मचाया तो आरोपी हथियार सहित कार में बैठकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल राजेश को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में धारा 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25/54/59 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने धनंजय को हत्या का दोषी करार दिया है।