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Hisar News: देवेंद्र बुड़िया का मोबाइल फोन भी नहीं हुआ अभी तक बरामद

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हिसार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बिश्नोई महासभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र बुड़िया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमरजोत भट्टी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। पीड़िता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि देवेंद्र बुड़िया अभी भी जांच में शामिल नहीं हुआ है। उसका मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जिसमें उसने पीड़िता का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था। पीड़िता और उसके परिवार की जान को लगातार खतरा बना हुआ है।अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने योग्य है। आपको बता दें कि देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ 24 जनवरी 2025 को हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर थाने में रेप समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 58 वर्षीय देवेंद्र बुड़िया पर 20 वर्षीय एक युवती ने बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने, धमकी देने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
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इस मामले में 5 फरवरी 2025 को सेशन कोर्ट में भी देवेंद्र बुड़िया की जमानत याचिका खारिज कर कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने को हिसार सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। देवेंद्र बुड़िया के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि बुड़िया पार्किंसंस नाम की बीमारी से ग्रसित हैं और वह संबंध नहीं बना सकता। ब्यूरो
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