हिसार। रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) व हॉट मिक्स प्लांट लगाने के लिए अब उपायुक्त ही सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड) की अनुमति देंगे। अभी तक यह अनुमति टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के मुख्यालय की तरफ से दी जाती थी। इसे लेकर विभाग ने पत्र जारी कर दिया है।
इस पत्र के अनुसार लंबी अवधि के लिए लगाए जाने वाले प्लांट की लीज अवधि कम से कम 99 साल होगी। यह सिर्फ कृषि व औद्योगिक जोन में लगाया जा सकेगा। इसमें अप्रोच रोड की चौड़ाई 30 फीट होनी चाहिए। वहीं किसी सरकारी योजना के लिए लगाए जाने वाले कम अवधि के प्लांट कृषि व शहरी जोन में लगाए जा सकेंगे। मगर शहरी जोन में यह आबादी वाले एरिया से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।
इन शर्तों को भी करना होगा पूरा
प्लांट पर निर्माण कार्य पूरी तरह से अस्थायी होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी व संबंधित विभाग से एसएसआई रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर प्लांट शहरी एरिया में लगाया जाता है तो फायर विभाग से एनओसी लेनी होगी। कम अवधि के प्लांट के लिए बिल्डिंग प्लान व ओसी की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कम अवधि के प्लांट की अनुमति 3 साल के लिए दी जाएगी। हालांकि बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकेगा।