शहर की टूटी सड़कों पर आए दिन हो रहे हादसों, सफाई, लावारिस पशुओं के सड़कों पर आतंक से परेशान जागरूक एडवोकेट ने डीसी, एसपी, हुडा एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर सहित कई विभागों को लीगल नोटिस भेजा है। एडवोकेट ने इस मामले में अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेने के लिए लिखा है, जिसके लिए 60 दिन की समय सीमा रखी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि अगर इसके बावजूद काम नहीं होते तो आम जन के हित को देखते हुए सरकार से संबंधित विभागों के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ केस दायर करने की अनुमति मांगी जाएगी।
एडवोकेट अमित परूथी ने बताया कि शहर की सड़कों का बुरा हाल है। पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं। लावारिस पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। गाय, सुअर, बंदरों ने जबरदस्त आतंक मचाया हुुआ है। सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा।
हो सकता है केस दर्ज, सजा भी
एडवोकेट अमित परूथी ने बताया कि इंडियन पैनल कोड के तहत धारा 166 (पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपने काम के प्रति लापरवाही बरतना) के तहत केस दर्ज हो सकता है। दोषी साबित होने पर एक साल की सजा हो सकती है।
दूसरा जानबूझकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करना अथवा एक्शन न लेने पर आईपीसी की धारा 217 के तहत केस दर्ज हो सकता है। दोषी पाए जाने पर इस धारा के तहत दो साल तक की कैद हो सकती है।
इनको भेजा नोटिस
नगर निगम कमिश्नर एवं डीसी, एसपी, मेयर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, निगम सचिव, इस्टेट ऑफिसर हुडा, एडमिनिस्ट्रेटर हुडा सहित कई अधिकारियों को नोटिस भेजा है।